गौरापड़ाव में औषधि नियंत्रण विभाग की बड़ी कार्रवाई, अनुबंध कफ सिरप बिक्री पर सख्ती — एक मेडिकल स्टोर सील, दूसरे का लाइसेंस निलंबित

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अनुबंध कफ सिरप की बिक्री रोकने और बच्चों के कफ सिरप की गुणवत्ता एवं बिक्री में अनियमितताओं की जांच के तहत औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने रविवार को गौरापड़ाव क्षेत्र में चार मेडिकल प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर चंद मेडिकल स्टोर को मौके पर ही सील कर दिया गया, जबकि एक अन्य मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की गई है।

औषधि निरीक्षक (Drug Inspector) ने बताया कि कार्रवाई के दौरान दवाओं के स्टॉक रजिस्टर, बिलिंग रिकॉर्ड और लाइसेंस दस्तावेजों की जांच की गई।

उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल मान्य और पंजीकृत कंपनियों की दवाएं ही बेचें।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदेशभर में अनुबंध कफ सिरप की बिक्री पर निगरानी रखी जा रही है और नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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