
हल्द्वानी (नैनीताल)। माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशों एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश श्री हरीश कुमार गोयल के निर्देशन में सिविल जज (सी.डी.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल द्वारा हल्द्वानी के कमलावागंज क्षेत्र स्थित साई कृपा ट्रस्ट पुनर्वास (नशा मुक्ति) केंद्र का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी नवाजिश खलिक, चिकित्सा विभाग से एसीएमओ डॉ. श्वेता भंडारी तथा पुलिस प्रशासन भी उपस्थित रहे। टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में केंद्र में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
निरीक्षण में प्रमुख खामियां
संस्था का नवीनीकरण नहीं कराया गया, इसके बावजूद संचालन जारी पाया गया।
परिसर में साफ-सफाई की स्थिति अत्यंत दयनीय मिली।
प्रकाश व्यवस्था का अभाव पाया गया, जिससे रोगियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका व्यक्त की गई।
कानूनी उल्लंघन
निरीक्षण में यह भी सामने आया कि संस्था द्वारा
मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा 65
तथा मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड) नियमावली 2023 की धारा 12
में दी गई व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया गया है।
कार्रवाई के निर्देश
उपरोक्त परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए नवीनीकरण के अभाव, रोगियों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की कमी एवं कानून उल्लंघन के आधार पर संबंधित विभागों को संस्था के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
Author: TVN News Uttarakhand
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