खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बड़ी कार्रवाई, 11 लोगों पर कुल 2.35 लाख रुपये का जुर्माना

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नैनीताल | 15 जनवरी 2026 (सूवि)
जनपद में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय ने विभिन्न मामलों में दोषी पाए गए 11 व्यक्तियों पर कुल 2,35,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार, खुले में खाद्य सामग्री रखने, धूल-मिट्टी, मक्खी एवं कीटोंके से सुरक्षा के इंतजाम न होने, एक्सपायर खाद्य पदार्थों का उपयोग करने तथा बिना मानक अनुमति के खाद्य सामग्री की बिक्री जैसे गंभीर उल्लंघनों पर की गई।
प्रशासनिक जांच में पाया गया कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ प्रतिष्ठान खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रहे थे, जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी के चलते संबंधित प्रकरणों का निस्तारण करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की गई।
जिन पर जुर्माना लगाया गया, उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—
दीप चन्द्र जोशी, खैरना – ₹15,000
प्रसादी लाल, हल्द्वानी – ₹20,000
सागर पॉज (मैनेजर) व नोएल फिलिप्स (नोमिनी), YMCA कैंपसाइट, सत्ताल – ₹20,000
कमल नाथ (मालिक), कमल नाथ ढाबा, मल्लीताल – ₹20,000
महेश कुमार रस्तोगी, रस्तोगी जलपान गृह, रामनगर – ₹25,000
दया किशन, रामनगर – ₹20,000
मो. शमी व मो. जफर, ज्योलीकोट – ₹20,000
मुनीर कुरैशी, सकलैनी चिकन एवं मटन शॉप, ज्योलीकोट – ₹20,000
अर्चित सती, सती मिष्ठान भंडार, हल्द्वानी – ₹25,000
तेज प्रकाश, मंगल पड़ाव, बरेली – ₹25,000
गौरव गैड़ा व अर्जुन सिंह महरा, हल्द्वानी – ₹25,000
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। व्यापारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लाइसेंस, स्वच्छता, गुणवत्ता और मानकों का पूर्ण रूप से पालन करें, ताकि आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

TVN News Uttarakhand
Author: TVN News Uttarakhand

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