
माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशों के क्रम में तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल / जिला न्यायाधीश श्री प्रशांत जोशी के निर्देशन में सिविल जज (सी०डि०) / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल द्वारा ग्राम पंचायत भवन सुयालबाड़ी में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता के साथ-साथ चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर के दौरान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल अधिकार संरक्षण विषय पर विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि बच्चों को दुर्व्यवहार, शोषण, हिंसा, उपेक्षा एवं भेदभाव से बचाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उन्हें सुरक्षित वातावरण प्राप्त हो सके और उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं सहभागिता जैसे मूल अधिकार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि भारत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सहित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय आयोग बच्चों के कल्याण एवं अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यरत हैं।
इसके अतिरिक्त ग्रामवासियों को बढ़ते साइबर अपराधों से सतर्क रहने तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विभिन्न क्रियाकलापों एवं निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
शिविर के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें बीपी, शुगर आदि की जांच की गई तथा जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया।
इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, यशवंत कुमार, संजय कुमार (पीएलवी) सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
Author: TVN News Uttarakhand
......................................................................







