नगर पालिका परिषद भीमताल में यातायात सुरक्षा एवं साइबर अपराध पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन

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माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल / जिला न्यायाधीश श्री प्रशांत जोशी के निर्देशन में, सिविल जज (सी.डी.) / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल द्वारा नगर पालिका परिषद भीमताल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में सर्वप्रथम थानाध्यक्ष शिवराज सिंह बिष्ट द्वारा यातायात सुरक्षा एवं मोटर वाहन अधिनियम के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम सड़क परिवहन व्यवस्था, वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, यातायात नियमों एवं सुरक्षा मानकों को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना तथा लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़े दंड (जुर्माना/सजा) का प्रावधान करना है।
उन्होंने सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गोल्डन आवर में घायलों को समय पर सहायता पहुंचाने, यातायात अनुशासन बनाए रखने, अनिवार्य बीमा व्यवस्था के माध्यम से पीड़ितों को मुआवजा दिलाने एवं वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु निर्धारित मानकों की जानकारी भी दी।
इसके पश्चात सब-इंस्पेक्टर गुरविंदर कौर द्वारा साइबर अपराध के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई तथा साइबर ठगी से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया गया।
शिविर में सचिव / सिविल जज (सी.डी.) द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों की जानकारी दी गई तथा महिला प्रतिकार योजना एवं टोल फ्री नंबर 15100 के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया गया। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता होने पर आमजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी राहुल कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष यशवंत कुमार, नवाब खान (पी.एल.वी.), सभासदगण एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

TVN News Uttarakhand
Author: TVN News Uttarakhand

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