नैनीताल में बोर्ड परीक्षा 2026 के दौरान धारा 163 लागू, 200 मीटर तक निषेधाज्ञा

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परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाजिश खलीक ने जानकारी दी कि जनपद नैनीताल में बोर्ड परीक्षा–2026 का आयोजन उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा किया जा रहा है। हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों में संपन्न होंगी।
परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सुचारू ढंग से सम्पन्न कराने तथा प्रशासनिक व पुलिस कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नैनीताल जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
निषेधाज्ञा के प्रमुख प्रावधान
परीक्षा अवधि में 200 मीटर की परिधि के भीतर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, सार्वजनिक सभा, जुलूस आदि प्रतिबंधित रहेंगे (पूर्व अनुमति को छोड़कर)।
किसी भी प्रकार के लाठी, डंडा, हथियार, अग्नि/अग्नेयास्त्र लेकर प्रवेश वर्जित रहेगा।
अफवाह फैलाना, पर्चों का वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
ऐसी किसी भी सामग्री या गतिविधि पर रोक होगी जिससे शांति व कानून-व्यवस्था प्रभावित हो।
परीक्षा केंद्र परिसर में पाठ्य सामग्री व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
परगना मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता–2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। समयाभाव के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है तथा तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा और निर्धारित परीक्षा अवधि तक प्रभावी रहेगा।

 

TVN News Uttarakhand
Author: TVN News Uttarakhand

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