बनभूलपुरा पुनर्वास कैंप: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 20–31 मार्च तक 6 स्थानों पर शिविर

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भारत का सर्वोच्च न्यायालय के 24 फरवरी 2026 के आदेश के क्रम में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा जिला प्रशासन नैनीताल के सहयोग से हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि अतिक्रमण से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास संबंधी जागरूकता एवं आवेदन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
इन शिविरों का आयोजन 20 मार्च से 31 मार्च 2026 तक निम्न 6 स्थानों पर किया जाएगा—

1 रेलवे स्टेशन हल्द्वानी
2 अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय, किदवई नगर
3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बनभूलपुरा
4 राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, बनभूलपुरा
5 राजकीय इंटर कॉलेज, बनभूलपुरा
6 मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल, बनभूलपुरा

रविवार को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय हल्द्वानी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा रेलवे अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के समयबद्ध व शत-प्रतिशत अनुपालन पर जोर दिया गया।
बैठक में बताया गया कि लगभग 5300 से अधिक परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हुए टीम घर-घर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित फॉर्म वितरित करेगी। पात्र आवेदकों के आवेदन भरवाकर उन्हें योजना का लाभ दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। प्रत्येक कैंप में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे तथा सुरक्षा हेतु आरपीएफ की तैनाती रहेगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि स्थानीय पार्षदों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, फॉर्म वितरण का विधिवत अभिलेख रखा जाए तथा पात्रता की गहन जांच सुनिश्चित हो। सभी टीमों को सोमवार को प्रशिक्षण दिया जाएगा और सतत मॉनिटरिंग की जाएगी।

TVN News Uttarakhand
Author: TVN News Uttarakhand

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