उत्तराखंड में संपत्ति खरीदने वालों के लिए अब जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। प्रदेश सरकार ने दो साल बाद भूमि और भवनों के नए सर्किल रेट लागू कर दिए हैं, जिनमें अधिकतम 22 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ अब राज्य में जमीन, आवासीय फ्लैट और व्यावसायिक भवन खरीदना पहले से ज्यादा महंगा हो गया है।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने पुष्टि की कि रविवार से नए सर्किल रेट प्रभावी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि यह निर्णय राज्य के राजस्व में वृद्धि और भूमि बाजार में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लिया गया है।
नई दरों में 9 से 22 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है, जो संपत्ति के प्रकार और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होगी। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जैसे शहरी जिलों में यह बढ़ोतरी सबसे ज्यादा दर्ज की गई है।
सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को नए सर्किल रेट लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। देहरादून जिला प्रशासन ने भी औपचारिक रूप से नई दरें 5 अक्टूबर से लागू कर दी हैं।
वित्त विभाग का कहना है कि इससे राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जमीनों, मकानों और दुकानों की रजिस्ट्री अब उच्च दरों पर होगी। पिछली बार सर्किल रेट में संशोधन वर्ष 2023 में किया गया था।
सरकार का मानना है कि यह कदम भूमि मूल्यांकन को वास्तविक बाजार दरों के करीब लाएगा, जबकि रियल एस्टेट कारोबारियों का कहना है कि इससे संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर अस्थायी असर पड़ सकता है।
अब देखना यह होगा कि नई दरों के प्रभाव में राज्य का रियल एस्टेट बाजार कितनी रफ्तार से आगे बढ़ता है।








