हाईकोर्ट ने दिया दीपावली का तोहफा, एएलटी शिक्षकों और नर्सिंग अभ्यर्थियों को राहत

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दो अहम मामलों में फैसला सुनाते हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने एएलटी (सहायक अध्यापक) भर्ती में नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक हटा दी, वहीं नर्सिंग अधिकारी भर्ती में 42 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पार करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका देने का आदेश दिया।

केस 1:
प्रदेश में आयोजित 1544 सहायक अध्यापक (एलटी) पदों की भर्ती में लगभग 1300 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगी थी। न्यायालय ने अब यह रोक हटा दी है।
अदालत ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों का चयन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा हो चुका है और जिन्होंने सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें नियुक्ति पत्र देने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

केस 2:
नर्सिंग अधिकारी भर्ती परीक्षा–2024 में हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि 42 वर्ष से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने जुलाई 2020 में निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे किए हों।
कोर्ट ने कहा कि एक ही भर्ती प्रक्रिया बार-बार विलंबित होने के कारण अभ्यर्थियों को अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता।

क्या है असर:
➡️ करीब 1300 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ।
➡️ 1455 नर्सिंग पदों पर भर्ती में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को भी अवसर मिलेगा।
➡️ कोर्ट के फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को दीपावली से पहले बड़ी राहत मिली है।

TVN News Uttarakhand
Author: TVN News Uttarakhand

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