पारिवारिक संपत्ति विवाद में शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए डीएम ने लिया कड़ा फैसला
नैनीताल | 17 दिसम्बर 2025 | सूवि.
पिता एवं सगे भाई की शिकायत पर जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने एक अहम निर्णय लेते हुए विकास किरौला का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई पारिवारिक संपत्ति विवाद के चलते शस्त्र के दुरुपयोग की संभावनाओं को देखते हुए की गई।
जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि विकास किरौला पुत्र श्री जी.एस. किरौला, निवासी बलोट होटल, भुजियाघाट, थाना नैनीताल के विरुद्ध उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि लाइसेंसी का अपने पिता एवं सगे भाई के साथ संपत्ति संबंधी विवाद न्यायालय में विचाराधीन है।
विवाद की प्रकृति को देखते हुए पारिवारिक सदस्यों के मध्य गहरा वैमनस्य एवं भावनात्मक उत्तेजना की स्थिति बनी हुई है। लाइसेंसी के पिता एवं भाई द्वारा अपने जीवन को लेकर गंभीर भय भी व्यक्त किया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि एवं संपत्ति से जुड़े पारिवारिक विवाद अत्यंत संवेदनशील होते हैं और ऐसे मामलों में शस्त्र की उपलब्धता स्थिति को और अधिक गंभीर एवं घातक बना सकती है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह आशंका व्यक्त की गई कि शस्त्र का प्रयोग परिवार के ही सदस्यों के विरुद्ध किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पारिवारिक विवाद न केवल सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करते हैं, बल्कि लोक शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। जनहित एवं लोक शांति को ध्यान में रखते हुए शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया जाना आवश्यक पाया गया।
इन्हीं तथ्यों एवं संभावित खतरे को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने विकास किरौला का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया।
Author: TVN News Uttarakhand
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