नैनीताल, 21 दिसम्बर 2025 (सूवि)।
जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाने के मामले में बड़ा निर्णय सुनाते हुए नाहिद कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि हल्द्वानी के आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा निवासी नाहिद कुरैशी पुत्र वाजिद कुरैशी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान नाहिद कुरैशी द्वारा न्यायालय में यह कथन किया गया कि वह एक व्यापारी है तथा व्यापार के सिलसिले में उसे प्रायः नकद धनराशि लेकर आवागमन करना पड़ता है, जिससे उसके जान-माल को खतरा बना रहता है। इसी आधार पर उसने अपने शस्त्र लाइसेंस को यथावत रखने की मांग की।
प्रकरण की गहन जांच कराए जाने पर यह तथ्य सामने आया कि विगत वर्ष के आयकर रिटर्न के अनुसार नाहिद कुरैशी की वार्षिक आय ₹5,78,600/- है, जिस पर उसके द्वारा लगभग ₹13,000/- आयकर अदा किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने आय विवरण एवं उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक परीक्षण करते हुए पाया कि आवेदक की आय इतनी अधिक नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उसके जान-माल को कोई असाधारण या विशिष्ट खतरा उत्पन्न होता हो, जिसके लिए शस्त्र धारण किया जाना आवश्यक हो।
उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय नैनीताल ने यह निष्कर्ष निकाला कि न्यायालय के समक्ष भ्रामक तथ्यों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस बनाए रखने का प्रयास किया गया है। परिणामस्वरूप नाहिद कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
Author: TVN News Uttarakhand
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