ब्लागर ज्योति अधिकारी हल्द्वानी जेल से रिहा, कोर्ट के आदेश के बाद मिली राहत

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हल्द्वानी। ब्लागर ज्योति अधिकारी को बुधवार को हल्द्वानी जेल से रिहा कर दिया गया। खटीमा कोर्ट से आदेश आने के बाद ही यह प्रक्रिया पूरी हो सकी।
मामले की शुरुआत तब हुई जब ज्योति पर जुही चुफाल नाम की युवती ने आरोप लगाया कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में ब्लागर ने देवी-देवताओं और पहाड़ की महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।
प्राथमिकी के बाद 8 जनवरी को पुलिस ने ज्योति के बयान दर्ज किए। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अगले दिन पुलिस ने वादी को धमकाने के मामले में एक और केस दर्ज किया।
खटीमा, रुद्रपुर और अल्मोड़ा में ज्योति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। हल्द्वानी के दो मामलों में मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट से ज्योति को जमानत भी मिल गई थी।
हालांकि, खटीमा से वारंट समय पर न पहुंचने के कारण तत्काल रिहाई नहीं हो सकी। जेल अधीक्षक प्रमोद पांडे ने बताया कि बुधवार को खटीमा कोर्ट का आदेश प्राप्त होते ही ज्योति को हीरानगर स्थित उपकारागार से रिहा कर दिया गया।

TVN News Uttarakhand
Author: TVN News Uttarakhand

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