बालिकाओं को दी गई विधिक जानकारी

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माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा–निर्देशों एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल / जिला न्यायाधीश श्री प्रशांत जोशी जी के निर्देशन में सिविल जज (सी०डि०) / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल द्वारा राज्य अतिथि गृह, नैनीताल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
यह शिविर बाल विकास परियोजना भीमताल, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, नैनीताल द्वारा आयोजित “किशोरियों के साथ शक्ति संवाद” कार्यक्रम के अंतर्गत संपन्न हुआ।
शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकलापों की जानकारी देते हुए निशुल्क विधिक सहायता तथा उसकी पात्रता के संबंध में विस्तार से बताया गया। साथ ही घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा के प्रकारों एवं न्यायालय द्वारा महिलाओं को प्रदान किए जाने वाले संरक्षण उपायों की जानकारी साझा की गई।
इसके अतिरिक्त पॉक्सो अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह अधिनियम लड़के एवं लड़कियों दोनों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है तथा दोषी पाए जाने पर कठोर दंड का प्रावधान है। साथ ही कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (पॉश एक्ट) के संबंध में भी बालिकाओं को जागरूक किया गया।
शिविर में डॉ. रेनू मर्तोलिया (बाल विकास परियोजना अधिकारी), पुलिस विभाग के प्रतिनिधि, डॉ. पल्लवी, डॉ. लता सहित अन्य अधिकारी एवं प्रतिभागी उपस्थित रहे।

TVN News Uttarakhand
Author: TVN News Uttarakhand

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