भू-कानून तोड़ने पर बड़ा एक्शन: नैनीताल में 250 वर्ग मीटर जमीन सरकार ने की अपने नाम
नैनीताल, 5 अगस्त 2026 (सूवि)। उत्तराखंड के भू-कानून के उल्लंघन के एक महत्वपूर्ण मामले में जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने ग्राम सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही उपजिलाधिकारी नैनीताल को संबंधित भूमि की राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि कराने तथा भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लेने के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रशासन के अनुसार यह मामला ग्राम सतबूंगा में स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि के क्रय से संबंधित है। उपजिलाधिकारी नैनीताल द्वारा की गई जांच में पाया गया कि श्रीमती पूनम त्रिखा, निवासी बल्लभगढ़ (हरियाणा), के नाम ग्राम खपराड़ में श्रेणी-1(ग) की 500 वर्ग मीटर भूमि पहले से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा द्वारा ग्राम सतबूंगा में अतिरिक्त 250 वर्ग मीटर भूमि क्रय की गई।
सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों ने दावा किया कि पति-पत्नी अलग-अलग रह रहे हैं। वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया कि दोनों के बीच विधिक रूप से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ है तथा ग्राम खपराड़ की 500 वर्ग मीटर भूमि आज भी श्रीमती पूनम त्रिखा के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। ऐसे में परिवार द्वारा अतिरिक्त भूमि का क्रय उत्तराखंड के भू-कानून में निर्धारित सीमा का उल्लंघन माना गया।
जिला मजिस्ट्रेट ने उपलब्ध अभिलेखों, जांच रिपोर्ट तथा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित करते हुए ग्राम सतबूंगा की 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का निर्णय लिया। साथ ही उपजिलाधिकारी नैनीताल को निर्देशित किया गया है कि आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक प्रविष्टियां कराई जाएं और भूमि का विधिवत कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लिया जाए।
यह कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा भू-कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमों के उल्लंघन के मामलों में सख्त रुख अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी भू-कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
Author: TVN News Uttarakhand
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