
1 अगस्त से नैनीताल मॉल रोड बनेगी ‘नो हॉर्न ज़ोन’, हॉर्न बजाते ही होगी कार्रवाई
नैनीताल प्रशासन ने शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित और पर्यटक-अनुकूल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2026 से तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक पूरे मॉल रोड क्षेत्र में वाहनों के हॉर्न के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इस निर्णय के तहत मॉल रोड को पूर्णतः “नो हॉर्न ज़ोन” बनाया जाएगा। प्रशासन द्वारा 24 जुलाई से 31 जुलाई तक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही, सीसीटीवी कैमरे, साइन बोर्ड और फ्लैक्सी लगाकर लोगों को नियमों की जानकारी दी जाएगी। जिला प्रशासन का कहना है कि इस पहल से ध्वनि प्रदूषण कम होगा और नैनीताल आने वाले पर्यटकों को शांत एवं सुखद वातावरण मिलेगा।
Author: TVN News Uttarakhand
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