
कैंची धाम में बड़ा एक्शन: आवासीय पट्टे पर चल रहा था रेस्टोरेंट, DM नैनीताल ने जमीन की राज्य में कराई निहितीकरण कार्रवाई
जनपद नैनीताल में आवासीय भूमि के व्यावसायिक उपयोग पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने आवासीय पट्टे की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित भूमि का पट्टा निरस्त कर दिया है। साथ ही भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह भूमि मूल रूप से नंदराम को आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित की गई थी। बाद में उनके वारिसान रोहित कुमार, दिनेश कुमार और संतोष Kumar निवासी छड़ा मझेड़ा कैंची धाम द्वारा उक्त 0.008 हेक्टेयर भूमि पर रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था।
जिला प्रशासन की जांच में सामने आया कि भूमि का उपयोग आवासीय उद्देश्य के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, जो पट्टे की निर्धारित शर्तों के स्पष्ट विपरीत है। मामले को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से पट्टा निरस्त करने की कार्रवाई की।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि और पट्टों के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई को कैंची धाम और आसपास के क्षेत्रों में नियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
Author: TVN News Uttarakhand
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