नैनीताल में बड़ी कार्रवाई: 7 कुख्यात अपराधी 6 माह के लिए जिला बदर, डीएम ने अपनाई जीरो टॉलरेंस नीति
गुंडा एक्ट के तहत डीएम नैनीताल की सख्त कार्रवाई, जनपद में अपराधियों पर कसा शिकंजा
नैनीताल, 19 मई 2026।
जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल की अदालत ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत सात कुख्यात अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है।
प्रशासन के अनुसार इन आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और इनके खिलाफ आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, चोरी, मारपीट, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी और जुआ अधिनियम समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।
जिला बदर किए गए आरोपियों में लालकुआं निवासी सुंदर बिष्ट उर्फ देवा, रामनगर निवासी सूरज आर्य, मुखानी निवासी आनंद डसीला, बनभूलपुरा निवासी बाबूराम, जुबैर, कुणाल सोनकर तथा रिजवान उर्फ मंत्री शामिल हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों की गतिविधियों को जनहित, कानून व्यवस्था और शांति के लिए गंभीर खतरा मानते हुए तत्काल प्रभाव से जनपद की सीमा से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि जिला बदर अवधि के दौरान कोई आरोपी जनपद की सीमा में प्रवेश करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ललित मोहन रयाल ने कहा कि जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है तथा भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
Author: TVN News Uttarakhand
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