1 अगस्त से नैनीताल मॉल रोड पर हॉर्न बजाना पूरी तरह बैन, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
नैनीताल, 02 जुलाई 2026। उत्तराखण्ड के प्रमुख पर्यटन स्थल नैनीताल में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को शांत एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने आदेश जारी करते हुए 1 अगस्त 2026 से तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक मॉल रोड क्षेत्र में वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
यह निर्णय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के निर्देशों तथा उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम-187 के तहत लिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नैनीताल नगर के पहले से घोषित सभी Horn Prohibited Zones में भी यह प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि नैनीताल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। अनावश्यक हॉर्न से बढ़ने वाला ध्वनि प्रदूषण पर्यटकों के अनुभव और स्थानीय लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए यह कदम पर्यावरण संरक्षण, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
जिला प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से मॉल रोड क्षेत्र में हॉर्न का प्रयोग न करने और नैनीताल की प्राकृतिक गरिमा बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 अगस्त 2026 के बाद आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली और अन्य लागू प्रावधानों के तहत नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Author: TVN News Uttarakhand
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